All Overseas Citizen of India (OCI) cardholders will henceforth be required to take a special permission from the central government if they want to be involved in any missionary or ‘Tabligh’ or journalistic activities in the country.
केंद्र सरकार की ओर से ओसीआई कार्डधारकों के लिए वीजा नियमों में बदलाव किए गए हैं. इसके तहत कुछ नियमों को और कड़ा किया गया. नए नियमों के मुताबिक OCI कार्डधारकों को भारत में तबलीगी या मीडिया एक्टिविटी के लिए स्पेशल परमिट की दरकार होगी. गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि OCI कार्डधारक अगर किसी मिशनरी, तबलीगी या मीडिया गतिविधियों का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी.
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